• 14 सितम्बर 1949 ओ संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि जिन्दी भारत की राजभाषा होगी |
  • इसलिए 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है |
  • राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 03/12/1955 सरकारी प्रयोजनों में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग से सम्बन्धित
  • संविधान के भाग 17 के अध्याय धारा 343 (1) के अनुसार- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी | संघ के राजकीय प्रयोजनों ले लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा |
  • इसी धारा के अंतर्गत 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी राजकीय प्रयोजन की भाषा घोषित किया गया था जोकि अब तक जरी है|
  • राजभाषा सम्बंधी अनुच्छेद 343 से 351
  • 344-राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से सम्बन्धित
  • 345,46,47 प्रादेशिक भाषाओँ सम्बन्धी प्रावधान
  • 348-उच्चतम न्यायालयों , संसद, और विधान मंडल में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के सम्बन्ध में
  • 349-भाषा सम्बंधित विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित
  • 350-जनसाधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए दिए जाने वाले आवेदनों में प्रयुक्त भाषा से सम्बन्धित
  • 351-हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए सरकार के कर्त्तव्यों और दायित्वों से सम्बन्धित
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